कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्य पर झूठे शैक्षणिक योग्यता बताने का आरोप

एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस नेता सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बार मामला झूठे शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा है. दरअसल, सिरसा के नरेश ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पर गलत शैक्षणिक योग्ता बताने का अरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं।
नरेश ने अपनी याचिक में कहा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप वत्स ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बताते हुए कहा था कि वे सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर से 12 वीं पास हैं, फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता हरियाणा बोर्ड से बताते हुए खुद को मैट्रिक पास बताया। इतना ही नहीं, नरेश ने कुलदीप वत्स के नाम के आगे डॉ. लगाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वत्स की विधानसभा सदस्यता रद्द् होनी चाहिए और विधायक रहते उन्होंने जो पैसा लिए है उसको ब्याज सहित वसूला जाए।
फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। साथ में यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई झूठा या गलत हलफनामा दाखिल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ छह महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अब देखना यह है कि कुलदीप अपने उपर लगे इन आरोपों पर क्या कुछ कहते है…