रोहतक में मिठाई बेचने व खाने वालों के लिए जरूरी खबर..

रोहतक। अगर आप मिठाई की दुकान चलाते है या मिठाई खाने का शौक रखते है तो आपके लिए जरूरी खबर है। एक अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे है जिसके बाद मिठाई विक्रेता पुरानी मिठाई ग्राहक को नहीं बेच सकेंगे। एफएसएसआई ने निर्देश जारी किए है जिसके तहत ग्राहकों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। नया नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया गया है।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, ” सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफॉर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए। एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समय सीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है। इसका मतलब है कि अब लोग ताजी मिठाई खा सकेंगे।